इंदौर-जबलपुर. मप्र हाई कोर्ट जबलपुर के फैसले से महू की जनता को राहत मिल गई है। चीफ जस्टिस ए.के. पटनायक व जस्टिस के.के. लाहोटी की युगल पीठ ने अपने फैसले में महू की सारी जमीन केंद्र की नहीं मानी। होलकर स्टेट या मध्यभारत राज्य द्वारा रक्षा के उद्देश्य से मिल्रिटी को जितनी जमीन दी गई, संविधान लागू होने के बाद से कानूनन उतनी ही जमीन केंद्र की हो सकती है...
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