पटना सिटी/पटना: खाद्य पदार्थो में मिलावट को ले कर सुप्रीम कोर्ट सख्त है. हाल ही में उसका आदेश आया है कि दूध में मिलावट करनेवालों को उम्रकैद की सजा दी जाये. लेकिन, बिहार में सबसे बड़ा सवाल है कि खाद्य पदार्थो में मिलावट की जांच कौन करे? खाद्य पदार्थो में मिलावट की जांच के लिए पूरे राज्य में मात्र एक प्रयोगशाला पटना सिटी में है, वह भी करीब दो साल से बंद...
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मिलावट पर नहीं लगी लगाम
सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद जिलेवासियों को मिलावटी खाद्य सामग्री खाने से निजात नहीं मिल सकी है। जिले में हर चौथी दुकान पर मिलावटी खाद्य सामग्री बेची जा रही है। इसका खुलासा गत दिनों कोटा प्रयोगशाला से इस साल के सैंपलों की मिली रिपोर्ट से हुआ है। इस रिपोर्ट में जिले भर में लिए गए खाद्य सामग्री के 85 मेंं से 23 अर्थात २७ प्रतिशत सैंपल मिलावटी पाए गए...
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