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चर्चा में.... | मातृत्व लाभ पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
मातृत्व लाभ पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

मातृत्व लाभ पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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published Published on Sep 12, 2015   modified Modified on Sep 12, 2015

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए मातृत्व संबंधी हकदारियों को लागू ना करने के बारे में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस जारी किया. नागरिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है.


मातृत्व संबंधी हकदारियों को लागू करने के संबंध में भारत सरकार को नोटिस न्यायमूर्ति मदन लोकुर और यूयू ललित की पीठ ने जारी किया. नोटिस पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी(पीयूसीएल) की याचिका पर जारी किया गया है जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल मातृत्व लाभ प्रदान करने के बारे में कहा गया है.


गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रत्येक महिला को प्रति शिशु 6000 रुपये के मातृत्व लाभ देने की बात प्रावधानित है और इसे एक हकदारी के रुप में स्वीकार किया गया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दो साल पहले कानून के रुप में मंजूर हुआ था.


कानून में प्रावधानित होने के बावजूद केंद्र सरकार ने मातृत्व सबंधी हकदारी प्रदान करने की दिशा में विशेष प्रयास नहीं किए हैं. मातृत्व संबंधी हकदारियां देश के कुछ ही जिलों में सीमित हैं जहां इन्हें एक पायलट स्कीम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है.


सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वित ना करने के मसले पर भी नोटिस जारी किया है. पीयूसीएल ने अपनी याचिका में कहा था कि अधिनियम को लागू करने की तारीख को सरकार ने लगातार तीन दफे आगे की तरफ बढ़ाया जो कि अवैधानिक है क्योंकि तारीख आगे बढ़ाने का फैसला सरकारी आदेश के रुप में जारी किया गया जबकि ऐसा संसद में कानून के संसोधन के जरिए ही किया जा सकता है.


इस मसले पर विशेष जानकारी के लिए निम्नलिखित नंबरों पर फोन किया जा सकता है


कविता श्रीवास्तव- 9351562965)
आदित्य श्रीवास्तव- 9810389569

मातृत्व संबंधी हकदारियों और भोजन का अधिकार कानून से इसके संबंध के बारे में निम्नलिखित लिंक पर विशेष सामग्री उपलब्ध है--

Towards a Universalist conception of adequate Maternity Entitlements in NFSA, 2013 

http://centreforequitystudies.org/wp-content/uploads/2014/12/Maternity-Entitlements-Paper.pdf 

(पोस्ट में इस्तेमाल की गई सामग्री साभार- सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से) 



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