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न्यूज क्लिपिंग्स् | खाद्य सुरक्षा के लिए चार राज्यों को अनाज आवंटित- आर एस राणा

खाद्य सुरक्षा के लिए चार राज्यों को अनाज आवंटित- आर एस राणा

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published Published on Oct 21, 2013   modified Modified on Oct 21, 2013

अनुमान - अगले चरणों में लाभार्थियों की संख्या बढऩे की संभावना

कितने लाभार्थी
राजस्थान में 4.46 करोड़ लाभार्थियों के लिए आवंटन
हरियाणा में पहले चरण में 49 लाख से ज्यादा लाभार्थी
दिल्ली को 17,381 टन खाद्यान्न एएवाई लाभार्थियों के लिए
हिमाचल में एएवाई के लिए 15,496 टन खाद्यान्न आवंटित

हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को अनाज मुहैया कराया गया

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चार राज्यों को केंद्र सरकार ने खाद्यान्न का आवंटन कर दिया है।

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा कानून पूरी तरह से लागू हो गया है इसलिए आवंटित खाद्यान्न की मात्रा में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल में खाद्य सुरक्षा कानून पहले चरण में लागू हुआ है इसलिए लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है।

खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए चार राज्यों हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न का आवंटन किया गया है।

अक्टूबर महीने के लिए किए गए खाद्यान्न आवंटन में राजस्थान सरकार ने लाभार्थियों की पूरी सूची सौंपी है इसलिए आगामी महीनों में भी इसी आधार पर राजस्थान को खाद्यान्न का आवंटन किया जायेगा, लेकिन हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश ने पहले चरण के आधार पर खाद्यान्न मांगा है तथा इन राज्यों में लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है।

उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में आवंटन के लिए राजस्थान को 2,32,631 टन गेहूं का आवंटन किया गया है जिसका आवंटन राज्य के 4.46 करोड़ लाभार्थियों का किया जायेगा। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आवंटन के लिए हरियाणा को 28,416.5 टन गेहूं का आवंटन किया है।

हरियाणा को पहले फेज में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 49,45,863 लाभार्थियों को गेहूं का आवंटन किया गया है। इसमें 2,67,569 परिवार अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणी के है। एएवाई श्रेणी के परिवारों को हर महीने 35 किलो खाद्यान्न का आवंटन किया जायेगा। इसके अलावा 38,10,379 लाभार्थी प्राथमिकता वाले परिवारों से है।

दिल्ली को 17,381 टन खाद्यान्न का आवंटन खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अंत्योदय अन्य योजना (एएवाई) की दरों पर किया गया है जबकि 30,369 टन खाद्यान्न का आवंटन गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले (एपीएल) की दरों पर किया गया है। आवंटित खाद्यान्न में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 4,315 टन चावल और 13,066 टन गेहूं का आवंटन क्रमश: 3 रुपये और 2 रुपये प्रति किलो की दर से किया जायेगा।

इसके अलावा एपीएल परिवारों के लिए 7,538 टन चावल और 22,831 टन गेहूं का आवंटन क्रमश: 8.30 रुपये और 6.10 रुपये प्रति किलो की दर से किया गया है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश को 15,496 टन खाद्यान्न का आवंटन खाद्य सुरक्षा कानून के तहत एएवाई दरों पर किया गया है जबकि 26,837 टन खाद्यान्न का आवंटन एपीएल दरों पर किया गया है।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्राथमिकता वाले परिवार के प्रत्येक लाभार्थियों को हर महीने पांच किलो खाद्यान्न का आवंटन किया जायेगा। इसके तहत लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाजों का आवंटन किया जायेगा।


http://business.bhaskar.com/article/BIZ-four-states-allocate-grain-for-food-security-4409608-NOR.html


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