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न्यूज क्लिपिंग्स् | गुजरात में और उलझा निजी स्कूलों की फीस का मुद्दा

गुजरात में और उलझा निजी स्कूलों की फीस का मुद्दा

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published Published on Feb 9, 2018   modified Modified on Feb 9, 2018
शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात में निजी स्कूलों की फीस का मामला और उलझ गया है। अदालत के आदेश के बाद स्कूल संचालकों ने अभिभावकों पर अधिक फीस जमा करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

अभिभावक पूर्व में राज्य सरकार द्वारा तय की गई दरों के अनुसार शुल्क देने को राजी हैं, लेकिन स्कूल संचालक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में उनको परेशान कर रहे हैं। अब अभिभावकों ने सरकार को 50,000 पोस्टकार्ड भेजकर अपनी परेशानी बताने का फैसला किया है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्कूल संचालकों को बढ़ी फीस लेने का कतई निर्देश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के दो जजों की अध्यक्षता में शुल्क निर्धारण समिति का गठन करने का फैसला सुनाया था।

सूबे के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडास्मा का कहना है कि अदालत के आदेशानुसार ही शुल्क निर्धारित होगा। 15 फरवरी तक अभिभावक व स्कूल संचालक शुल्क नियमन समिति के समक्ष लिखित, मौखिक अथवा ईमेल से शिकायत व सुझाव दे सकते हैं।

यह सारा झगड़ा विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा बनाए गए गुजरात शुल्क निर्धारण अधिनियम, 2016 से हुआ। इस कानून के तहत सरकार ने निजी स्कूलों की फीस को तीन स्लैब (15,000, 25,000 और 27,000 रुपए) में बांटा। स्कूल संचालकों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने उक्त आदेश सुनाया। अब उसी आदेश की आड़ में स्कूल संचालकों ने अभिभावकों को ईमेल, एसएमएस, नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं।

अभिभावक ने भगवान को लिखा पत्र, मानहानि का मुकदमा दायर -

वडोदरा में एक अभिभावक भाविक दवे ने डाकोर मंदिर में भगवान के नाम पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। हालांकि इसे लेकर स्कूल ने उनके खिलाफ एक करोड़ रुपए के मानहानि का मामला दायर कर दिया। स्कूल प्रबंधक उद्योगपति चिरायु अमीन हैं।


https://naidunia.jagran.com/gujarat-gujarat-private-schools-fees-issue-got-more-tough-1548048?utm_source=naidunia&utm_medium=home&utm_campaign=state


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