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कानून‌ और इन्साफ | न्याय:कितना दूर-कितना पास
न्याय:कितना दूर-कितना पास

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What's Inside

 

सोसायटी वॉचडॉग कॉमन कॉज, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के सहयोग से हर साल स्टेटस ऑफ पुलिसिंग रिपोर्ट (एसपीआईआर) जारी करती है.

साल 2020-21 के लिए स्टेट्स ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, 2020-2021, नामक इस रिपोर्ट को दो खंडों में विभाजित किया गया है. पहला खंड हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में पुलिसिंग पर केंद्रित है. यह हिंसाग्रस्त, अतिवाद या विद्रोह से प्रभावित जिलों और राज्यों में पुलिस की प्रकृति और उनकी कार्यशैली का एक अध्ययन है. भारत और दक्षिण एशिया में पुलिस कर्मियों के दृष्टिकोण, उनकी कार्य स्थितियों, प्रशिक्षण और तैयारियों के साथ-साथ संघर्षग्रस्त इलाकों के विभिन्न हितधारकों के साथ उनके संबंधों के बारे में विस्तार से बात करने वाला अपने तरह का पहला अध्ययन है. इस अध्ययन में 11 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 27 जिलों और चार पूर्वोत्तर राज्यों व मध्य-भारत के वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्र के पुलिस कर्मियों और नागरिकों दोनों के आमने-सामने सर्वेक्षण शामिल हैं (सर्वेक्षण में शामिल जिलों की एक सूची रिपोर्ट के परिशिष्ट 1 में दी गई है).

अध्ययन में सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया है. सर्वेक्षणों को भारत भर के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में शिक्षाविदों के एक नेटवर्क द्वारा समन्वित किया गया था जो सीएसडीएस के लोकनीति कार्यक्रम का हिस्सा हैं. रिपोर्ट और इसके प्रमुख निष्कर्षों को कॉमन कॉज़ की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. रिपोर्ट के विमोचन के कार्यक्रम को https://youtu.be/BFu40ADPhmw पर देखा जा सकता है. 

कॉमन कॉज और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) के लोकनीति कार्यक्रम द्वारा 19 अप्रैल, 2021 को जारी की गई स्टेट्स ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, 2020-2021, के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं, (अंग्रेजी में देखने के लिए यहां और यहां क्लिक करें.)

अध्याय 1: भारत के हिंसा ग्रस्त राज्यों के आधिकारिक आंकड़ों का विश्लेषण

हिंसा ग्रस्त जिलों और राज्यों में संज्ञेय अपराधों की दर पांच साल के औसत के हिसाब से देखें तो राष्ट्रीय औसत से कम है. जहां हिंसा ग्रस्त जिलों में आईपीसी अपराधों की औसत दर 178 अपराध प्रति लाख जनसंख्या है, वहीं भारत की राष्ट्रीय औसत दर 237 अपराध प्रति लाख जनसंख्या है. हालाँकि, असम राज्य में किसी भी अन्य चयनित राज्य या राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक अपराध दर है, जिसमें प्रति लाख जनसंख्या पर 328 आईपीसी अपराध हैं.

हिंसा ग्रस्त जिलों में भारत के राष्ट्रीय औसत 146 एसएलएल (विशेष और स्थानीय कानून) प्रति लाख के मुकाबले प्रति लाख जनसंख्या पर चार गुना कम एसएलएल यानी 33 एसएलएल अपराध हैं.

राष्ट्रीय औसत की तुलना में हिंसा ग्रस्त जिलों में हिंसक अपराधों (हत्या, गंभीर चोट, अपहरण और अपहरण) की दरें बहुत अधिक हैं. जबकि अपहरण और अगवा करने की राष्ट्रीय दर 7 प्रति लाख जनसंख्या है, वहीं प्रभावित जिलों के लिए इसकी दर 10 प्रति लाख जनसंख्या है. हिंसाग्रस्त प्रभावित राज्यों में, अपहरण और अगवा करने की औसत दर 21 घटनाएं प्रति लाख जनसंख्या है, जोकि राष्ट्रीय औसत से तीन गुणा अधिक है.

• 2001 और 2019 के बीच, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी राज्यों और देश के वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों से 68,500 से अधिक हिंसा की घटनाएं हुईं, जिसमें 23,283 नागरिकों और सुरक्षा बल के जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी. पहले दशक यानी साल 2001 से 2010 के बीच लगभग 75 प्रतिशत घटनाएं दर्ज की गई थीं, और उनमें से लगभग 45 प्रतिशत घटनाएं उस दशक के पहले पाँच वर्षों में हुई थीं.

जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में हिंसा और तनाव का स्तर 1990 के दशक और 2000 के दशक की तुलना में काफी कम हो गया है. घटनाओं की संख्या में और नागरिकों, सुरक्षा बल कर्मियों और मारे गए आतंकवादियों की संख्या में एक अवधारणात्मक गिरावट दर्ज की गई है.

• 2012 के बाद, उत्तर-पूर्वी राज्यों में हिंसात्मक घटनाओं में तेजी से गिरावट आई है और 2019 में हिंसक घटनाएं 1025 से गिरकर 223 रह गई हैं. पूर्वोत्तर क्षेत्र में साल 2012 में मारे गए 97 नागरिक और 14 सुरक्षाकर्मियों की तुलना में साल 2019 में 21 नागरिक और चार सुरक्षाकर्मियों की जान गई है.  

अध्याय 2: संघर्ष और संघर्ष समूहों के प्रति दृष्टिकोण

हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में, 46 प्रतिशत आम लोग और 43 प्रतिशत पुलिस कर्मियों का मानना ​​है कि नक्सली/विद्रोहियों की मांग जायज है, लेकिन उनके तरीके गलत हैं. अनुसूचित जनजाति के लोगों में ऐसा विश्वास करने की संभावना अधिक है. अनुसूचित जनजाति में से हर दूसरा व्यक्ति उनकी मांगों से सहमत है.

आम लोगों के अनुसार, गरीबी और बेरोजगारी के बाद असमानता, अन्याय, शोषण, भेदभाव नक्सली/विद्रोही गतिविधियों के पीछे सबसे बड़े कारण हैं.

नक्सलियों / विद्रोहियों की मांगें कितनी वास्तविक हैं?

 

 • 37 प्रतिशत आम लोगों को नक्सलियों / विद्रोहियों द्वारा शारीरिक हमले का डर है; 35 प्रतिशत लोग पुलिस द्वारा शारीरिक हमले का डर है; 32 प्रतिशत लोगों को अर्धसैनिक / सेना द्वारा शारीरिक हमले का डर है.

पांच आम व्यक्तियों में से एक नागरिक और पुलिसकर्मी को लगता है कि एक खतरनाक नक्सली / विद्रोही को मारना कानूनी प्रक्रिया अपनाने से बेहतर है.

59 प्रतिशत आम लोगों और 50 प्रतिशत पुलिस कर्मियों का मानना ​​है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मानव अधिकारों की अनदेखी करना गलत है. हालाँकि, 34 प्रतिशत आम लोग और 42 प्रतिशत पुलिस कर्मी भी इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि पुलिस को नक्सलियों / विद्रोहियों को खत्म कर देना चाहिए.

लगभग एक-चौथाई (24%) लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जानते थे जो पुलिस या अर्धसैनिक / सशस्त्र बलों द्वारा शारीरिक यातना का शिकार था. उसी अनुपात (24%) लोगों ने कहा कि वे एक निर्दोष व्यक्ति के बारे में जानते थे जिसे नक्सलवाद / उग्रवाद से संबंधित आरोपों के लिए पुलिस या अर्धसैनिक / सेना द्वारा गिरफ्तार किया गया था.

अशांत जिलों में रहने वाले लोगों की तुलना में वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों में रहने वाले लोग पुलिस और अर्धसैनिक बलों से अधिक प्रभावित थे. वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के पांच लोगों में से एक ने व्यक्तिगत रूप से पुलिस द्वारा शारीरिक यातना दिए जाने की जानकारी दी; वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के पांच लोगों में से एक आदमी को पुलिस द्वारा नाबालिगों को गिरफ्तार किए जाने / हिरासत में लिए जाने या नाबालिगों के प्रति हिंसक होने के मामलों के बारे में भी जानकारी थी.

अध्याय 3: संघर्ष को नियंत्रित करना: पुलिस सिस्टम में चुनौतियां

सर्वे किए गए पुलिस कर्मियों का एक बड़ा हिस्सा (60%) मानता है कि नक्सली / विद्रोही गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए यूएपीए, एनएसए आदि जैसे सख्त कानून महत्वपूर्ण हैं. गौरतलब है कि केवल 30 प्रतिशत आम लोग ऐसा मानते हैं.

पूर्वोत्तर के विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों के आम लोगों में से 42 प्रतिशत का मानना है कि यूएपीए जैसे सुरक्षा कानून बहुत कठोर हैं और इन्हें निरस्त किया जाना चाहिए.

तीन पुलिस कर्मियों में से एक का मानना है कि नक्सली / विद्रोही एक समानांतर कराधान या न्याय प्रणाली चलाते हैं. हालांकि, केवल 18 प्रतिशत और 14 प्रतिशत आम लोग मानते हैं कि नक्सली / विद्रोही एक समानांतर कराधान प्रणाली और एक समानांतर न्याय / कानून और व्यवस्था चलाते हैं.

अध्याय 4: हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस और लोगों के बीच संबंध

छत्तीस प्रतिशत आम लोगों का मानना है कि पुलिस नक्सलियों / विद्रोहियों के खिलाफ उनके अभियान में गरीबों के साथ भेदभाव करती है.

चार में से एक (27%) आम इंसान का मानना है कि आदिवासियों को नक्सलवाद / उग्रवाद-संबंधी आरोपों में गलत तरीके से फंसाए जाने की संभावना है.

वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों के आम लोगों में, 40 प्रतिशत लोग मानते हैं कि आपराधिक जांच के दौरान पुलिस एक गरीब व्यक्ति के उलट एक अमीर व्यक्ति का साथ देगी, 32 प्रतिशत को लगता है कि पुलिस एक दलित के उलट एक उच्च जाति का साथ देगी; 22 प्रतिशत को लगता है कि पुलिस एक आदिवासी के उलट एक गैर-आदिवासी का साथ देगी; और 20 प्रतिशत महसूस करते हैं कि पुलिस एक मुस्लिम के उलट एक हिंदू का साथ देगी.

तीन आम लोगों में से लगभग एक को बिना किसी कारण से पुलिस द्वारा पीटे जाने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने का डर है; हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों के 19% प्रतिशत लोगों में पुलिस का बहुत डर है.

अध्याय 5: पुलिस, अर्धसैनिक बल या सेना के बारे में धारणाएं

आम लोगों (60%) का एक महत्वपूर्ण बहुमत मानता है कि उनकी बचाव और सुरक्षा के लिए, उन्हें अर्धसैनिक / सेना से अधिक राज्य पुलिस की आवश्यकता है; आम लोग जो उस क्षेत्र में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके ऐसा मानने की संभावना अधिक है.

पांच में से दो लोगों (39%) का मानना है कि हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस भ्रष्ट है, जबकि 20 प्रतिशत का मानना है कि ऐसे क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल / सेना भ्रष्ट है.

अध्याय 6: एक हिंसा ग्रस्त क्षेत्र में पोस्टिंग: पुलिस और आम लोगों की राय

हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में स्वयं पुलिसकर्मी अपने लिए उस इलाके को जितना सुरक्षित मानते हैं, उससे अधिक वहां रहने वाले आम लोग उस इलाके को पुलिस के लिए सुरक्षित मानते हैं. उसी समय, आम लोग भी उस क्षेत्र को अपने स्वयं के रहने के लिए सुरक्षित मानते हैं, - 70 प्रतिशत मानते हैं कि यह क्षेत्र जीवन जीने के लिए बहुत सुरक्षित है.

आदिवासियों, विशेष रूप से वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को, रहने के लिए जगह को सुरक्षित मानने की संभावना कम है.

अधिकांश लोग (53%) मानते हैं कि क्षेत्र में विकास की कमी सबसे बड़ी समस्या है.

दो पुलिस कर्मियों में से लगभग एक (49%) को लगता है कि उनकी वर्तमान पोस्टिंग उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है.

अध्याय 7: संघर्ष के बीच साधारण पुलिस

वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के पुलिस कर्मियों और आम लोगों का मानना है कि संघर्ष के कारण साधारण पुलिस सिस्टम प्रभावित होता है.

हिंदू उच्च जातियों और ओबीसी जातियों की पुलिस से संपर्क करने की अधिक संभावना थी, जबकि आदिवासियों को पुलिस द्वारा संपर्क किए जाने की अधिक संभावना थी.

अध्याय 8: बेहतर पुलिस सिस्टम सुनिश्चित करना: आगे का रास्ता

अधिकांश पुलिस कर्मियों (75%) और आम लोगों (63%) ने महसूस किया कि विकास के मुद्दे को गंभीरता से लेना और क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं प्रदान करना संघर्ष को कम करने के लिए बहुत उपयोगी होगा.

दस पुलिस कर्मियों में से नौ का मानना ​​है कि पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाना नक्सलवाद / उग्रवाद गतिविधियों को कम करने के लिए एक उपयोगी उपाय होगा, जबकि लगभग 75 प्रतिशत आम लोग इससे सहमत थे.

तीन में से एक से अधिक पुलिस कर्मियों (35%) को लगता है कि सरकार को पुलिस की कार्य स्थितियों में सुधार करना चाहिए. लगभग एक चौथाई ने यह भी कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें संघर्ष स्थितियों को संभालने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलनी चाहिए.

अधिकतर पुलिसकर्मी यह मानते हैं कि अन्य जिलों के कर्मियों की तुलना में उसी जिले के कर्मचारी हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में अधिक प्रभावी हैं.




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