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कानून‌ और इन्साफ | न्याय:कितना दूर-कितना पास
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What's Inside

कॉमन कॉज, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS), और लोकनीति ने मिलकर स्टेटस् ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019: पुलिस एडेक्वेसी एंड वर्किंग कंडीशन्स तैयार की है. इस रिपोर्ट का मकसद उन परिस्थितियों की जांच करना है जिनमें भारतीय पुलिस काम कर रही है और अपने संसाधनों, विचारों, अनुभवों और दृष्टिकोणों के कारण सुर्खियों में होती है. 

एसपीआईआर-2019 भारत और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला अध्ययन है, जिसमें पुलिस कर्मियों की कामकाजी परिस्थितियों और उनके परिवार के सदस्यों के विचारों, उनके लैंगिक और सामाजिक विविधता के खराब रिकॉर्ड, बुनियादी ढाँचे और दिन प्रतिदिन की पुलिसिंग के बारे में चित्रण किया गया है. यह पुलिसिंग और हाशिए के समुदायों के साथ-साथ जनता-पुलिस के संपर्क और पुलिस की हिंसा के बीच संबंधों का भी बारीक चित्रण है. पूरे भारत (20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली) के पुलिस स्टेशनों में 11,834 पुलिस कर्मियों के सर्वे के साथ-साथ, अध्ययन में पुलिस कर्मियों के 10,535 परिवार के सदस्यों का उनके घरों में किया गया साक्षात्कार सर्वे भी शामिल है. 

समय और कई मापदंडों पर पुलिस बलों के प्रदर्शन के संकेतकों में सुधार या गिरावट की दर दिखाने के लिए पहली बार आधिकारिक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है. पूरे भारत में विविधताओं को सामने लाने के लिए तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया गया है. पुलिसिंग पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर और विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से पुरुषों और महिलाओं को विशेष रुप से शामिल किया है.

SPIR 2019 का लक्ष्य भारत में पुलिसिंग पर एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है. राज्य-वार प्रदर्शन में भिन्नताओं से राज्यों और उनके राजनीतिक नेतृत्व के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा.

स्टेटस ऑफ़ पोलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, 2019 के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (देखने के लिए यहां क्लिक करें),

- पुलिस कर्मी दिन में औसतन 14 घंटे काम करते हैं, जिसमें लगभग 80 प्रतिशत आठ घंटे से अधिक काम करते हैं.

- दो कर्मियों में से एक को कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है.

- नागालैंड को छोड़कर, 21 राज्यों में कर्मियों का औसत कार्य समय 11 से 18 घंटे के बीच है.

- लगभग दो कर्मियों में से एक नियमित रूप से ओवरटाइम काम करता है, जबकि 10 में से आठ कर्मियों को ओवरटाइम काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है.

- पिछले पांच वर्षों में, औसतन केवल 6.4 प्रतिशत पुलिस बल को इन-सर्विस ट्रेनिंग दी गई है. कांस्टेबल स्तर के कर्मियों की तुलना में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इन-सर्विस ट्रेनिंग मिलने की बहुत अधिक संभावना होती है.

- 22 राज्यों में, 70 पुलिस स्टेशनों में वायरलेस उपकरणों की सुविधा नहीं है, 224 पुलिस स्टेशनों में टेलीफोन की सुविधा नहीं है, और 24 पुलिस स्टेशनों में न तो वायरलेस और न ही टेलीफोन की सुविधा है.

- 12% प्रतिशत कर्मियों ने बताया कि उनके पुलिस स्टेशनों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, 18 प्रतिशत ने कहा कि कोई साफ शौचालय नहीं है, और 14 प्रतिशत ने कहा कि जनता के लिए बैठने की जगह का कोई प्रावधान नहीं है.

- तीन सिविल पुलिस कर्मियों में से लगभग एक ने कभी फोरेंसिक तकनीक पर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया.

- 22 राज्यों के लगभग 240 पुलिस स्टेशनों में वाहनों की सुविधा नहीं है.

- 46 प्रतिशत कर्मी अक्सर ऐसी स्थितियों से गुजरे हैं जब उन्हें सरकारी वाहन की आवश्यकता थी, लेकिन वाहन उपलब्ध नहीं था. इसके अलावा, 41 प्रतिशत कर्मियों ने अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना किया है जब वे कर्मचारियों की कमी के कारण समय पर अपराध स्थल पर नहीं पहुंच सके.

- 28 प्रतिशत पुलिस कर्मियों का मानना है कि राजनेताओं का दबाव अपराध की जांच करने में सबसे बड़ी बाधा का काम करता है.

- 72 प्रतिशत पुलिस कर्मियों ने प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों की जांच के दौरान राजनीतिक दबाव का अनुभव किया है.

- महिला कर्मियों के पुलिस स्टेशन के कार्य करने दिए जाने की संभावना अधिक होती है जैसे रजिस्टर, डेटा आदि को बनाए रखना, जबकि पुरुष कर्मियों के क्षेत्र-आधारित कार्यों जैसे गश्त, कानून और व्यवस्था कर्तव्यों, आदि दिए जाने की अधिक संभावना होती है.

- पांच महिला कर्मियों में से एक ने अपने पुलिस स्टेशन / कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अलग शौचालय न होने की सूचना दी.

- चार महिला पुलिसकर्मियों में से एक ने कहा कि उनके पुलिस स्टेशन / अधिकार क्षेत्र में कोई यौन उत्पीड़न समिति नहीं थी.

- पांच में से दो पुलिस कर्मियों को लगता है कि 16 से 18 साल के कानून तोड़ने वाले बच्चों को वयस्क अपराधियों की तरह माना जाना चाहिए.

- 35 प्रतिशत पुलिस कर्मियों को लगता है (काफी हद तक और कुछ हद तक संयुक्त) कि गोहत्या के मामले में भीड़ द्वारा अपराधी को दंडित करना स्वाभाविक है.

- 54 प्रतिशत पुलिस कर्मियों की राय है कि दर्ज की गई एफआईआर की संख्या में वृद्धि से क्षेत्र में अपराध में वृद्धि का संकेत मिलता है.

- सिविल पुलिस के 60% सदस्य मानते हैं कि कोई भी अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, सीधे एफआईआर दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच होनी चाहिए.

- एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को सामान्य पुलिस कर्मियों की तुलना में अधिकारी-रैंक पर भर्ती / तैनात किए जाने की संभावना कम है.

- पांच पुलिस कर्मियों में से एक को लगता है कि खतरनाक अपराधियों को मार देना कानूनी मुकदमे से बेहतर है.

- चार में से तीन कर्मियों को लगता है कि अपराधियों के प्रति पुलिस का हिंसक होना उचित है.

- पांच में से चार कर्मियों का मानना है कि अपराध कबूल करवाने के लिए पुलिस द्वारा अपराधियों को पीटे जाने में कुछ भी गलत नहीं है.

- 37 प्रतिशत कर्मियों को लगता है कि मामूली अपराधों के लिए, कानूनी मुकदमे के बजाय पुलिस द्वारा एक छोटी सी सजा दी जानी चाहिए.




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