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What's Inside

 

प्रोग्रेस ऑव वर्ल्डस् विमेन- इन परस्युट ऑव जस्टिस 2011-12 नामक दस्तावेज के अनुसार

http://progress.unwomen.org/pdfs/EN-Report-Progress.pdf:

 

• तकरीबन 60 करोड़ महिलायें, जो कि विश्व की कामकाजी महिलाओं की संख्या के आधे से भी अधिक है, असुरक्षित रोजगार में लगी हैं। ऐसे काम श्रम-सुरक्षा के कानूनों के दायरे से अक्सर दूर हैं।


• वैश्विक रुप से देखें तो तकरीबन 53 फीसदी महिलायें असुरक्षित श्रेणी के कामों में नियुक्त हैं। ये काम या तो खुद के जमाखर्च से चलने वाले हैं अथवा इनके लिए कोई भुगतान नहीं होता( जैसे पारिवारिक व्यवसाय में या अपने खेतों पर काम करना।


• दक्षिण एशिया और उप-सहारीय अफ्रीका में असुरक्षित श्रेणी के कामों में लगी महिलाओं की तादाद 80 फीसदी है। लाखों की तादाद में महिलायें अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में घर से किसी और के लिए काम करने वाले के रुप में या घरेलू नौकरानी के रुप में काम करती हैं।


• अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तुत 18 देशों के आंकड़े के मुताबिक विकासशील देशों में कार्यबल का 4 से 10 फीसदी रोजगार के लिए घरेलू कामकाज के पेशे में संलग्न है जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा 1 से 1.25 फीसदी का है। विकासशील देशों में घरेलू कामकाज को रोजगार के लिए बतौर पेशा अपनाने वाले लोगों में 74 से 94 फीसदी संख्या महिलाओं की है।


• सिर्फ दक्षिण एशिया में ही घर से किसी दूसरे के लिए काम करने वाले लोगों की तादाद 5 करोड़ से ज्यादा हैI इनमें प्रति 5 व्यक्ति में चार महिलायें हैं। घर से किसी दूसरे के लिए किए जाने वाले कामों में शामिल है- सिलाई-बुनाई-कटाई, रस्सी बांटना, काजू का प्रसंस्करण, जूते तैयार करना, रबड़ या प्लास्टिक के कुछ सामान तैयार करना आदि।ये काम हाथ से किए जाने वाले होते हैं और अत्यधिक परिश्रम की मांग करते हैं। इन कामों के लिए महिलाओं को ना तो सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ मिलता है, ना पेंशन और ना ही न्यूनतम मजदूरी।


• विश्व स्तर पर देखें तो औपचारिक रोजगार में लगी या उसमें काम खोजने वाली महिलाओं(कामकाजी उम्र की) का अनुपात साल 2009 में 53 फीसदी था। यह आंकड़ा साल 1991 से लगातार स्थिर बना हुआ है।


• 83 देशों के आंकड़ों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन की सूचना है कि महिलाओं को समान काम के लिए पुरुष की तुलना में 10 से 30 फीसदी कम भुगतान हासिल होता है।


• अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अनुसार अर्जेंटीना में स्त्री-पुरुष के बीच भुगतान के मामले में अंतर 29 फीसदी का, पोलैंड में 22 फीसदी का और कोरिया गणराज्य में 24 फीसदी का है। इस तथ्य का एक इशारा यह भी है कि कि ज्यादातर महिलायें कम भुगतान वाले कामों में लगी हैं।


•   ताजातरीन आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर गरीबी की दर भारत और चीन में हुई प्रगति के कारण महत्वपूर्ण रुप से कम हुई है। साल 1990 में प्रति दिन सवा डॉलर से कम में गुजारा करने वाले लोगों की तादाद विकासशील देशों में 1 अरब 80 करोड़ थी जो साल 2005 में घटकर 1 अरब 40 करोड़ हो गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आकलन है कि 2010 में दुनिया में बेरोजगार महिलाओं की संख्या 8 करोड़ 70 लाख है जबकि 2007 में यह संख्या 7 करोड़ 60 लाख थी।


• खाद्य एंवम् कृषि संगठन(एफएओ) का आकलन है कि साल 2010 में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या 90 करोड़ 60 लाख थी जबकि साल 1990-92 में 82 करोड़ 70 लाख।


• एफएओ का आकलन है कि महिलाओं की पहुंच खाद, बीज और कृषि-उपकरणों के मामले में पुरुषों के बराबर हो जाय तो दुनिया में भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या 10 से 15 करोड़ तक घटायी जा सकती है। 

 
• दक्षिण अफ्रीका और उप-सहारीय अफ्रीका में अधिकतर महिलायें खेतिहर मजदूर हैं। हर इलाके में महिलायें पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा अभुगतेय(नान-पेड) काम करती हैं।


• जिन 25 देशों के बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें 22 देशों में पाया गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में गरीबी ज्यादा है।


• 173 देशों में श्रम कानूनों के तहत पेड मेचरनिटी लीव की गारंटी है। 139 देशों में लैंगिक समानता की संवैधानिक गारंटी है।125 देशों ने घरेलू हिंसा को कानूनी तौर पर संज्ञेय अपराध ठहराया है। 117 देशों में यौन-दुराचार को कानूनी तौर पर परिभाषित करके अपराध की कोटि में रखा गया है। केवल 115 देशों में महिलाओं को संपदा के मामले में पुरुषों के बराबर का हक हासिल है जबकि 93 देशों में स्त्री-पुरुष के बीच उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में समानता की बात स्वीकृत है।


• यूरोप में 37 देशों में दो में गर्भपात की अनुमति कभी-कभार ही मिलती है। एशिया में 47 देशों में 18 में गर्भपता की अनुमति बड़ी मुश्किल से हासिल होती है। अफ्रीका में 52 देशों में 21 में यही स्थिति है। लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई देशों में 30 में से 14 देशों में गर्भपात की अनुमति विरले ही मिलती है। सात में से एक मातृ-मृत्यु की घटना असुरक्षित गर्भपात के कारण घटती है।


•   माता का जीवन दांव पर लगा हो तब भी पाँच देश ऐसे हैं जहां गर्भपात की कानूनी अनुमति नहीं है। कुल 61 देशों में गर्भपात की अनुमति विरलतम स्थितियों में देने की बात मानी गई है।ऐसी कानूनी बाध्यताओं के कारण तकरीबन 2 करोड़ मामले सालाना असुरक्षित गर्भपात के घटते हैं और तकरीबन 68000 महिलाओं की मौत होती है।


•  48 देशों में विधान है कि महिलाएं सारे उद्योगों में काम नहीं कर सकती। वे जिन उद्योगों में काम कर सकती हैं उन्हें परिभाषित किया गया है। इन देशों ने विधान किया है कि जिन कामों में भारी बोझा उठाना पड़ता है, श्रम अत्यधिक करना पड़ता है, जिन कामों से महिलाओं के शारीरिक-मानसिक सेहत को प्रत्यक्ष हानि पहुंचती है,( साथ ही खदानों में काम करना, फेरी के काम करना आदि) उनमें महिलाएं काम नहीं कर सकतीं। 11 देशों में कुछ कामों में महिलाओं का प्रवेश यह कहकर प्रतिवारित किया गया है कि ये काम महिलाओं की शुचिता-नैतिकता के खिलाफ हैं।


• विश्व के कुल 6 क्षेत्रों के 13 देशों में इस बात के विशेष विधान हैं कि महिलाओं को पुरुषों से कहीं उम्र में अवकाश ग्रहण कर लेना चाहिए। कुल 50 देशों में महिलाओं की विवाह योग्य न्यूनतम उम्र पुरुषों की तुलना में कम रखी गई है। विकासशील देशों में 20-24 साल की उम्र की एक तिहाई से ज्यादा महिलाओं का कहना है कि उनकी शादी 18 साल की उम्र में कर दी गई। कम उम्र में विवाह से एक तो महिला के लिए शिक्षा के अवसर कम हो जाते हैं, साथ ही कम उम्र में गर्भाधान और मातृत्व का खतरा बढ़ता है। विकासशील देशों में 15-19 साल की उम्र की महिलाओं की मृत्यु का यह प्रधान कारण है।


•   साल 2011 के अप्रैल महीने तक दुनिया के 125 देशों में घरेलू हिंसा को प्रतिवारित करने वाला कानून पारित हो चुका था। ऐसे देशों में सभी लातिन अमेरिकी और कैरिबियाई देश शामिल हैं।


•    साल 2011 के अप्रैल महीने तक दुनिया के 52 देशों ने दांपत्य-बंधन में घटने वाले बलात्कार को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखने वाला कानून पारित किया है।


• वैश्विक स्तर पर देखें तो जजों की कुल संख्या में महिलाओं की तादाद 27 फीसदी है। मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों में न्यायपालिका में महिला जजों की तादाद तकरीबन 50 फीसदी है लेकिन दक्षिण एशिया में इस दिशा में प्रगति संतोषजनक नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अध्ययन में पाया गया कि अगर मुकदमा रोजगार के मामले में भेदभाव का हो तो संभावना इस बात की है कि महिला जज की तरफ से फैसला फरियादी के पक्ष में होगा।


•  विकसित देशों में मंत्रीपद पर बैठी महिलाओं की संख्या 30 फीसदी तक जरुर जा पहुंची है लेकिन दुनिया में फिलहाल एक भी देश ऐसा नहीं है जहां संसद में महिलाओं की संख्या 30 फीसदी भी हो।


• प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। साल 1999 में स्कूल वंचित बच्चों की संख्या 10 करोड़ 60 लाख थी जो साल 2009 में घटकर 6 करोड़ 70 लाख हो गई। विकासशील देशों के आंकड़े कहते हैं कि प्रति 100 बालक-छात्र पर बालिका-छात्र का स्कूली नामांकन साल 1999 में 91 था जो 2009 में बढ़कर 96 हो गया।साल 2009 में स्कूल वंचित बच्चों की संख्या में छात्राओं की संख्या 53 फीसदी थी।


•  साल 2009 में गैर-खेतिहर क्षेत्र में महिलाओं को हासिल वेज-एम्पलॉयमेंट का हिस्सा 40 फीसदी था। साल 1990 से 2009 के बीच इसमें 5 फीसदी का इजाफा हुआ है।


•   जब महिलायें श्रम-बजार में पहुंचती हैं तो इस बात की संभावना बड़ी कम होती है कि उन्हें एक गरिमापूर्ण काम हासिल होगा। वैश्विक रुप से देखें तो महिला श्रमशक्ति का 53 फीसदी हिस्सा ऐसे कामों में लगा है जिसे श्रम-कानूनों के लिहाज से असुरक्षित काम कहा जाएगा, यानी ऐसा काम जिसमें किसी किस्म की सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं है और ना ही न्यूनतम मजदूरी ही हासिल होती है।दक्षिण एशिया और उपसहारीय अफ्रीकी देशों में ऐसी महिलाओं की तादाद 80 फीसदी है।


•    अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का अनुमान है कि मादा भ्रूण की हत्या या फिर नवजात कन्या शिशु की उपेक्षा के कारण एशिया में हर साल 10 करोड़ महिला-जीवन अपनों को जैविक रुप से अभिव्यक्त तक नहीं कर पाता। नये आकलन में यह संख्या 13 करोड़ 40 लाख बतायी गई है। 


•    यद्यपि जैविक रुप से इस बात की संभावना रहती है कि कन्या शिशु नर शिशु की तुलना में एक सी परिस्थिति में जीवित रहने की कहीं ज्यादा क्षमता से संपन्न होता है परंतु पाँच साल से कम उम्र की बच्चियों की मृत्यु-दर एशिया के कुछ देशों में बहुत ज्यादा है। मिसाल के लिए भारत में पाँच साल से कम उम्र की बच्चियों की मृत्यु दर भारत में साल 2008 में 73 थी जबकि लड़कों की 65।चीन में यह दर क्रमश 24 और 18 है।
 

 

रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑव वर्क्स् एं प्रोमोशन ऑव लाइवलीहुड इन अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर नामक दस्तावेज के तथ्यों के अनुसार, http://nceus.gov.in/Condition_of_workers_sep_2007.pdf:

 

  • देश की महिला श्रमशक्ति(वर्कफोर्स) में खेतिहर महिलाओं की तादाद(साल 2004-05) बहुत ज्यादा(72.8) है। खेतिहर पुरुषों की तादाद 48. फीसदी है।.
  • खेतिहर कामों में लगी महिलाओं में विशुद्ध रुप से किसानी में लगी महिलाओं की संख्या शुरुआती सालों में पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी (एंप्लायमेंट-अनएंप्लायमेंट सर्वे, एनएसएसओ)। बहरहाल साल 2004-05 तक स्थिति बदली और किसानी में लगी स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर हो गई( महिला 64.4 फीसदी , पुरुष 64 फीसदी)
  • छोटे किसानों (कम जोत वाले) में 62 फीसदी पुरुष और 85 फीसदी स्त्रियां या तो निरक्षर हैं या फिर उन्हें प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा हासिल हुई है। छोटे किसानों में मात्र 20 फीसदी पुरुष और 6 फीसदी महिलायें ही माध्यमिक या उससे ऊंचे दर्जे की शिक्षा हासिल कर पाये हैं।
  • ग्रामीण इलाकों में खेतिहर मजदूरी करने वाली महिलाओं की तादाद साल 1999-2000 में 36.5% फीसदी थी जो साल in 2004-05.में घटकर 29.2% हो गई।  
  • साल 2004-05 में बाल खेतिहर-महिला मजदूरों की तादाद (2.4 फीसदी) बाल पुरुष मजदूरों (1.5 फीसदी) से ज्यादा थी।
  • खेतिहर क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव बहुत ज्यादा है। साल 1993-94 के बाद के आंकड़ों से पता चलता है कि खेतिहर मजदूरी में पुरुषों को स्त्रियों की तुलना में 1.4 गुना ज्यादा मजदूरी मिलती है।
  • साल 1993-94 में महिला खेतिहर मजदूर को 196 दिन की दिहाड़ी मजदूरी हासिल थी जबकि साल 2004-05 में इसकी संख्या घटकर 184 दिन हो गई।
  • साल 2000 तक खेती का स्त्रीकरण(यानी खेतिहर कामों में स्त्रियों की संख्या वृद्धि) नहीं हुआ था लेकिन2004-05 के आंकड़े कहते हैं कि खेतिहर कामों में लगी महिलाओं की संख्या में बढोत्तरी हुई है और यह संख्या वृद्धि महिला किसानों में नहीं बल्कि खेतिहर महिला मजदूरों में हुई है।

रुपम सिंह और रंजना सेनगुप्ता द्वारा प्रस्तुत आलेख द ईयू इंडिया एफटीए इन एग्रीकल्चर एंड लाइकली इम्पैक्ट ऑन इंडियन विमेन नामक दस्तावेज के अनुसार,
http://www.esocialsciences.com/data/articles/Document14320
10510.149914.pdf
:

 

 

  • साल 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल श्रमशक्ति की तादाद 40 करोड़ है जिसमें 68.37 फीसद पुरुष और 31.63 फीसद महिला कामगार हैं।
  • भारत में खेतिहर कामगारों की संख्या- 234,270,000 है( साल 2001 की जनगणना के अनुसार)। इसमें 38.99 हिस्सेदारी  महिला श्रमशक्ति की और 60.93 फीसदी हिस्सेदारी पुरुष श्रमशक्ति की है।
  • खेतिहर मजदूरों में 46.23 फीसदी तादाद महिलाओं की है,जबकि कुल किसानों में  32.91 फीसदी महिलायें हैं। तुलनात्मक रुप से देखें तो किसानों में 67.09% फीसदी तादाद पुरुषों की है।.
  • भारत में खेतिहर क्षेत्र लैंगिक भेदभाव से भरा हुआ है। तकरीबन 75.38%फीसदी महिला श्रमशक्ति खेती-किसानी के कामों में संलग्न है।. खाद्यान्न के उत्पादन में जितनी श्रमशक्ति लगती है उसका 33 फीसदी महिला श्रमशक्ति है।गन्ना और चुकंदर उत्पादन में लगी कुल श्रमशक्ति में महिला श्रमशक्ति की हिस्सेदारी 25.5 फीसदी है।
  • पशुपालन में महिला श्रमशक्ति का 7.03% हिस्सा रोजगारय़ाफ्ता है।
  • खेती के साथ एक खास बात यह है कि इसमें ज्यादा कौशल की जरुरत नहीं है और खेती के काम को घर के काम के साथ-साथ आसानी से किया जा सकता है, इस वजह से खेतिहर काम ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का आसान जरिया हैं। फिर, शिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव के कारण खेतिहर कामों में लगी महिलाये बाआसानी दूसरे कामों का रुख नहीं कर सकतीं। इस कारण ज्यादातर ग्रामीण महिलायें जीविका के लिहाज से खेती पर निर्भर हैं।
  • साल 2004-05 की एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न खेतिहर गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत पैमाने पर निम्नलिखित हिसाब से हैं- खेत जोतना- 1.23 फीसदी, 4.2 फीसदी बीज डालना, 6.13 फीसदी रोपाई, 23.82 फीसदी ओसवनी दौनी, 23.64 फीसदी फसल कटाई तथा शेष 40.98 फीसदी फसल संबंधी अन्य कामों में।
  • चूंकि हल चलाने के काम में पुरुषों की संख्या ज्यादा है इसलिए लैंगिक भेदभाव के तर्क से इस काम में मजदूरी भी अपेक्षाकृत ज्यादा है जबकि निकाई-गुराई, ओसवन-दौनी आदि काम जिसमें महिलाओं का तादाद ज्यादा है, वहां मजदूरी कम है। ऐसे कामों में भी पुरुष और महिला की आमदनी के बीच. 9.46 रुपये की कमाई(प्रतिदिन) का अन्तर है। निकाई गुराई से महिलाओं को जो मजदूरी मिलती है वह हल जोतने के काम से हासिल होने वाले पैसे से(जिसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है) 21.47 रुपये कम है।
  • ग्रामीण इलाके में दिहाड़ी करने वाली किसी स्त्री को पुरुष की कमाई की तुलना में महज 70 फीसदी ही हासिल हो पाता है। फिर स्थान, शिक्षा, हैसियत और उम्र के हिसाब से भी कमाई में अंतर देखा गया है।
  • शायद ही कभी किसी महिला के हिस्से में उसके नाम पर जायदाद होता है। अगर जायदाद महिला के नाम पर हो, तब भी जायदाद(खासकर खेत) पर उसका वास्तविक नियंत्रण नहीं होता। खेत में बोयी-रोपी जाने वाली फसल से लेकर जमीन की खरीद-बिक्री तक के फैसले महिला से पूछकर नहीं होते।

 

 




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